अग्निवीरों के लिए अब कारागार और परिवहन विभाग में भर्ती के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को बंदी रक्षक तथा प्रवर्तन सिपाही के पदों पर भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस व्यवस्था के तहत दोनों पदों पर होने वाली भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। इससे सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य सरकार के इन विभागों में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना में उनकी चार वर्ष की सेवा अवधि को घटाने का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से अधिक संख्या में पूर्व अग्निवीर सरकारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बंदी रक्षक और प्रवर्तन सिपाही के पदों पर होने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
